संवाददाता@अमिताभ मिश्रा…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक राम दुलारे गोंड को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राम दुलारे गोंड की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। मामला वर्ष 2014 का है, जब वह प्रधानपति थे और उनकी पत्नी सुरतन रासपहरी गांव की प्रधान थीं। सोनभद्र की सत्र अदालत ने 15 दिसंबर 2023 को राम दुलारे गोंड को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने का दावा करते हुए पीड़िता की उम्र, एफआईआर में देरी और गर्भावस्था से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए। वहीं राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही बताया। मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह में निर्धारित की गई है।