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Noida News: उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार बढ़ते डॉग बाइट (कुत्तों के काटने) के मामलों को देखते हुए एक चौंकाने वाला आदेश जारी कर दिया है. अब अगर कोई कुत्ता आदतन इंसानों पर हमला करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी.
सरकार के मुताबिक कि इस फैसले का मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आवारा कुत्तों के हिंसक व्यवहार पर नियंत्रण पाना है. आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसे कुत्ते, जिन्हें ‘सीरियल ऑफेंडर’ यानी बार-बार काटने वाला पाया जाएगा, उन्हें एबीसी में डाल दिया जाएगा.
नोएडा में जब इस आदेश को लेकर लोगों से बात की गई तो प्रतिक्रियाएं बंटी हुई नजर आईं. सुधीर रॉय, साहिल और उज्ज्वल झां ने इस आदेश को अटपटा बताते हुए कहा कि इससे समस्या का हल निकलना मुश्किल है. उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि स्थानीय निकायों के साथ मिलकर ज्यादा काटने वाले कुत्तों को चिन्हित कर उन्हें शेल्टर में डाले या उनका सही इलाज करवाए.
वहीं साजिद खान ने इस आदेश का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यह बड़ा अच्छा कदम है और इससे महानगरों में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर लगाम लगेगी. इसके अलावा इससे डॉग लवर्स और पालतू कुत्ते पालने वालों को भी सबक मिलेगा कि अगर उनका कुत्ता किसी को काटता है तो वे दोबारा और सतर्क रहेंगे.
नियम के अनुसार, जब कोई कुत्ता पहली बार किसी को काटता है, तो उसे 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा. इस दौरान पीड़ित को सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाणपत्र देना होगा. सेंटर में कुत्ते का इलाज, जांच और निगरानी की जाएगी. रिहाई से पहले उस पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी, ताकि उसके व्यवहार और लोकेशन पर नजर रखी जा सके, लेकिन अगर 10–15 दिन की ‘सजा’ के बाद भी कुत्ते के व्यवहार में सुधार नहीं आता और वह किसी और शख्स को बिना उकसावे के काट लेता है, तो उसे ‘आदतन कटखना’ मानकर आजीवन कारावास दे दिया जाएगा.
इसके लिए तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी जिसमें पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि और एसपीसीए का सदस्य शामिल होगा. आजन्म कैद पाए कुत्ते को तभी छोड़ा जा सकेगा जब कोई व्यक्ति उसे आधिकारिक तौर पर गोद ले और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले.
