मुख्यालय/सोनभद्र.@विशाल टंडन…….

जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी है कि अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत राशन वितरण के स्केल में बदलाव किया गया है। अपर आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नए प्रावधान के अनुसार अन्त्योदय कार्डधारकों को अब प्रति कार्ड 25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा।
जबकि पहले उन्हें 21 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम गेहूं मिलता था। इसी तरह पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 4 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम गेहूं मिलेगा, जबकि पहले यह मात्रा क्रमशः 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं थी। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा राशन निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
सभी लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित उचित दर की दुकानों से निर्धारित मात्रा में राशन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत होने पर लाभार्थी जिला पूर्ति कार्यालय, संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वितरण में पारदर्शिता बरतें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।