ओबरा/सोनभद्र.@सौरभ गोस्वामी……

स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 19 मार्च को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि चोपन रोड स्थित संगम लाइट हाउस के मकान में अवैध गैस रिफिलिंग के कार्य की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी व सिद्धांत सौरभ भूषण पूर्ति निरीक्षक घोरावल, निर्मल सिंह पूर्ति निरीक्षक ओबरा तथा निरीक्षक अपराध शमशेर यादव, उप निरीक्षक विष्णु प्रभा सिंह, आरक्षी प्रवीण कुमार राय व रंजना यादव की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर शाम 6 बजे छापेमारी की कार्यवाही की गयी।
छापेमारी के दौरान मोहम्मद हफीज पुत्र मो हमीद हामिद निवासी मकान नंबर 18/ 162 चोपन रोड की मौजूदगी में पूछताछ करते हुए घर की तलाशी में कुल 30 घरेलू सिलेंडर जिनमें 2 भरे हुए तथा 1 आशिक भरा हुआ सिलेंडर बरामद किया गया। इसके अलावा 3 व्यावसायिक गैस सिलेंडर खाली बरामद हुआ।
साथ ही अमानक श्रेणी के 68 छोटे गैस सिलेंडर खाली एवं दो अमानक श्रेणी के आंशिक रूप से भरे हुए सिलेंडर पाए गए। इसके अतिरिक्त 4 रिफिलिंग यंत्र, 1 इलेक्ट्रॉनिक तुला यंत्र, 1 गैस पाइप,2 छोटे रेगुलेटर,2 पेचकस तथा 1 सड़सी व कई स्प्रिंग और प्लास्टिक के कैप भी मौके से बरामद किया गया।
बरामद सामग्री के संबंध में पूछताछ करने पर मो हफीज द्वारा कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दिया गया और ना ही उक्त सामग्री के संबंध में कोई वैध कागज प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा बरामद सभी सामग्री को अपने कब्जे में लेते हुए ओबरा गैस गोदाम प्रभारी मोहन लाल कनौजिया की अभिरक्षा में दे दिया गया।
वही पुलिस द्वारा पूर्ति निरीक्षक ओबरा निर्मल सिंह की तहरीर पर मोo हामिद द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किए जाने में संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की गयी।