मुख्यालय/सोनभद्र. @विशाल टंडन…….

जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह मार्च 2026 के लिए गेहूं और चावल के वितरण स्केल में बदलाव किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर आयुक्त के निर्देशानुसार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को संशोधित वितरण व्यवस्था के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
नए प्रावधान के अनुसार अन्त्योदय कार्डधारकों को अब प्रति कार्ड 25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 21 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम गेहूं मिलता था। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 4 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम गेहूं प्रदान किया जाएगा, जबकि पहले उन्हें 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं मिलता था।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न अपनी नजदीकी उचित दर की दुकान से निःशुल्क प्राप्त करें। वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत की स्थिति में लाभार्थी जिला पूर्ति कार्यालय, संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
साथ ही जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का पारदर्शी और निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।