शक्तिनगर/सोनभद्र.@वीरेंद्र यादव…….

मंगलवार क़ो पुलिस अधीक्षक अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष कमल नयन दूबे की रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाई करते हुए
मादक पदार्थ हेरोइन बेचने के आरोपी सुनील भारती पुत्र शिवमंगल, निवासी निमियाटाड़ बस्ती द्वारा स्वयं एवं अपने सहयोगियों के माध्यम से अवैध हेरोइन का व्यापार करते हुए तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गयी थी।
जिसके विरुद्ध थाना शक्तिनगर में गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि आरोपी द्वारा बिना किसी वैध आय स्रोत के आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने एवं अपनी पत्नी के नाम से चार पहिया वाहन स्विफ्ट डिजायरकार संख्या UP64BA-9536 मूल्य लगभग 6,90,000 हजार तथा स्कूटी संख्या UP64BE-0459 मूल्य लगभग 90,000 रूपये की खरीदी गयी थी ।
उक्त तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दोनों वाहनों को कुर्क/जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध स्थानीय थाने में लगभग आधा दर्जन मुकदमा दर्ज है|