@जेo केo/सोनभद्र…..
— गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Sonbhadra । पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा पर प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर बरकोनिया प्रभारी निरीक्षक थाना पन्नूगंज एवं राजस्व टीम के सहयोग से अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय/अर्जित की गई अचल संपत्ति (भूमि) को नियमानुसार चिन्हित कर धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किए जाने की विधिक कार्रवाई संपन्न की गई।
थाना पन्नूगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त 1. राजकरन चौहान पुत्र चंद्रिका चौहान तथा 2. अमित उर्फ अमिताभ चौहान पुत्र स्व0 राजकिशोर चौहान, निवासीगण ग्राम विक्रमपुर, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा वाद सं0 D202516660001942 (राज्य बनाम राजकरन चौहान) एवं वाद सं0 D202516660001941 (राज्य बनाम अमित उर्फ अमिताभ चौहान) में अपराध से अर्जित धन से निर्मित मकानों को कुर्क किए जाने हेतु दिनांक 07.11.2025 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र के पत्रांक सं0 487/SFSDM/2025 दिनांक 01.01.2026 तथा पत्रांक सं0 483/SFSDM/2025 दिनांक 23.12.2025 के क्रम में आज नायब तहसीलदार मनोज मिश्रा के नेतृत्व में, थाना प्रभारी रामपुर बरकोनिया विनोद यादव, थाना प्रभारी पन्नूगंज कुमुद शेखर सिंह एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम विक्रमपुर स्थित दोनों अभियुक्तों के मकानों पर विधिवत कुर्की की कार्यवाही संपादित की गई।
कुर्की की कार्यवाही के दौरान मौके पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। नियमानुसार मकानों के समस्त द्वार बंद कर मुख्य गेट पर ताला लगाकर सील एवं मोहर की गई तथा नमूना मुहर तैयार की गई। कुर्की की फर्द मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाई गई एवं उसकी प्रति संबंधित पक्ष को प्रदान की गई। संपूर्ण कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए संपन्न की गई।