संवाददाता@मिथिलेश जायसवाल…..

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित दो अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों के घर पहुंचकर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया और उनके परिजनों को कार्रवाई की जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार थाना चोपन पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 420/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त धीरेंद्र तिवारी उर्फ राजेश तिवारी, पुत्र कैलाश तिवारी, निवासी ग्राम सलैया, थाना कमर्जी, जनपद सीधी, मध्य प्रदेश के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई।

इसी मामले में गैंग सदस्य आयुष पाण्डेय उर्फ नितिन, पुत्र सुनील कुमार पाण्डेय, निवासी बनाई का पुरा, जुड़ापुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष के घर भी नोटिस चस्पा किया गया।
पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय सोनभद्र द्वारा 13 जुलाई 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किया गया था। पुलिस ने उनके परिजनों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि नोटिस चस्पा होने के 15 दिनों के भीतर अभियुक्त न्यायालय अथवा सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित हों।

कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा के कुशल निर्देशन में की गई। कार्रवाई के दौरान थाना कोन पुलिस की टीम मौजूद रही।








