संवाददाता@विशाल टंडन……

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून 2026 माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि बढ़ा दी गई है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पात्र राशन कार्डधारक 15 जून 2026 तक अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। पहले खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 10 जून निर्धारित की गई थी।
शासन को कई जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि निर्धारित समय सीमा तक सभी पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित कर पाना संभव नहीं हो सका है। इसी को देखते हुए राशन वितरण की अवधि पांच दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। निर्देशों के अनुसार 15 जून तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण जारी रहेगा।

इसके साथ ही मोबाइल ओटीपी के जरिए राशन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लाभार्थी पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के तहत अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना राशन अवश्य प्राप्त कर लें।





