@जेo केo/सोनभद्र……….

Sonbhadra । जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके पिता भोला प्रसाद के विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कठोर कदम उठाया गया है। इस अधिनियम के तहत ऐसे अभियुक्तों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए एक वर्ष तक निरुद्ध रखने का प्रावधान है।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र के माध्यम से शासन के निरोधक प्राधिकारी ने भोला प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राम दयाल, निवासी ए-9/24J, कायस्थ टोला प्रहलादघाट, थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी के विरुद्ध निरोधादेश पारित किया। यह आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी किया गया है।
जांच में सामने आया कि अभियुक्त भोला प्रसाद मादक एवं मनोत्तेजक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री में संलिप्त एक अभ्यस्त अपराधी है। फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी, जो एक संगठित आपराधिक नेटवर्क के जरिए संचालित हो रही थी।
निरोधादेश के तहत भोला प्रसाद को आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा।
यह कार्रवाई उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में चल रही वैधानिक प्रक्रिया के अतिरिक्त की गई है। उल्लेखनीय है कि शुभम जायसवाल द्वारा अपने पिता भोला प्रसाद की प्रोपराइटरशिप में संचालित फर्जी फर्म “शैली ट्रेडर्स” के माध्यम से एबाट कंपनी से कोडीन युक्त फेन्साडिल कफ सिरप की बड़ी खेप प्राप्त कर उसे अवैध रूप से नशे के उपयोग हेतु बांग्लादेश तक डायवर्ट किया गया, जिससे भारी अवैध लाभ अर्जित किया गया।
