संवाददाता@विशाल टंडन……

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त माह के लिए आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण जनपद में 5 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि सभी उचित दर की दुकानों के माध्यम से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में मुफ्त गेहूं और चावल वितरित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल रहेगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम चावल शामिल होगा। सभी पात्र लाभार्थियों को यह खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन लाभार्थियों का किसी तकनीकी कारण से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उन्हें वितरण अवधि के अंतिम दिन 18 अगस्त को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

इससे ऐसे कार्डधारकों को राशन लेने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उन्होंने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि जिन परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, वे शीघ्र अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करा लें।

इससे भविष्य में खाद्यान्न वितरण का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहेगा। साथ ही लाभार्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर अपनी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त करने की भी अपील की गई है।





