चूर्क/सोनभद्र.@संजय सिंह……

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा जनपद सोनभद्र की अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नगर पंचायतों में उनके सम्मुख स्तम्भ-7 में उल्लिखित व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में नामित किया ।
इसी कड़ी में जनपद सोनभद्र के नगर पंचयात चुर्क घुर्मा में राज्यपाल द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए संगीता सिंह पत्नी राजकुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी पुत्र कैलाश प्रसाद त्रिपाठी मोहन राम पुत्र रामनाथ को वार्ड सदस्य के रूप में मनोनीत किया । लोगों को खबर मिलते ही मनोनीत सभासदों को बधाई मिलना शुरू हो गया