• Privacy Policy
Sonebhadra Live
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Sonebhadra Live
No Result
View All Result

सोनभद्र. दोषी नक्सली संरक्षणकर्ता संत कुमार चेरो को उम्रकैद

JK Gupta by JK Gupta
December 10, 2025
in सोनभद्र
0
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

@जे0 के0/सोनभद्र……


— तीन नक्सली अनिल ठाकुर, लालब्रत कोल व मुन्ना विश्वकर्मा साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

— करीब साढ़े 16 वर्ष पूर्व हुए उमेश चौधरी हत्याकांड का मामला

    Sonbhadra । करीब साढ़े 16 वर्ष पूर्व हुए उमेश चौधरी हत्याकांड के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी नक्सली संरक्षणकर्ता संत कुमार चेरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं तीन नक्सलियों अनिल ठाकुर, लालब्रत कोल व मुन्ना विश्वकर्मा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

    अभियोजन पक्ष के मुताबिक दीनानाथ चौधरी पुत्र स्वर्गीय रामपति निवासी कन्हौरा , थाना चोपन , जिला सोनभद्र ने 25 जनवरी 2009 को थानाध्यक्ष चोपन को दी तहरीर में अवगत कराया था कि 24 जनवरी 2009 को शाम 7 बजे संत कुमार चेरो पुत्र तेजबली व बाबा पुत्र तेजबली चेरो निवासी कन्हौरा, थाना चोपन, जिला सोनभद्र उसके परचून की दुकान पर आए और दुकान पर बैठी पत्नी चंचला को बकाया 50 रुपये दिया और फिर से उधार सामान मांगने लगे।

    जब पत्नी ने देने से इनकार कर दिया तो जबरन कुर्सी उठाकर ले जाने लगे। जिसपर उसका बेटा उमेश चौधरी ने उन्हें रोका और दो झापड़ मारपीट कर कुर्सी छुड़ाकर भगा दिया। करीब एक घण्टे बाद शाम 8 बजे पुनः दोनों आए और उसके बेटे उमेश चौधरी को बुलाकर ले गए और कुछ दूर ले जाकर गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर जब कुछ लोगों के साथ जाने लगे तो संत कुमार चेरो की मां ने रोक दिया।

    बाद में जब वहां जाकर देखा तो बेटे की लाश पड़ी थी। तब सूचना दे रहा हूं।आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में नक्सलियों के संरक्षणकर्ता संत कुमार चेरो, उसके भाई बाबा, नक्सली अनिल ठाकुर, नक्सली लालब्रत कोल व नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। आरोपी बाबा पुत्र तेजबली चेरो के गायब होने की वजह से उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।

    मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 8 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी नक्सली संरक्षणकर्ता संत कुमार चेरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसके ऊपर 20 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है।

    अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं तीन नक्सलियों अनिल ठाकुर, लालब्रत कोल व मुन्ना विश्वकर्मा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

    Previous Post

    सोनभद्र. सोशल मीडिया पर आoसoपाo प्रमुख पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस को सौंपा पत्र

    Next Post

    सोनभद्र. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आरपीएमएलएआई कार्यक्रम का तृतीय दिवस आयोजन

    Next Post

    सोनभद्र. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आरपीएमएलएआई कार्यक्रम का तृतीय दिवस आयोजन

    Leave a Reply Cancel reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Recent Posts

    • घोरावल. नवागत थाना पर प्रभारी ने संभाला कार्यभार
    • सलखन. जिला जेल में निरुद्ध संदिग्ध परिस्थितियों में एनडीपीएस कैदी की मौत से हड़कंप
    • Asian Snooker Championship: एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल में पंकज आडवाणी को डेंग हाओहुई से हार.
    • सोनभद्र. फॉर्म सात का दुरुपयोग रोकने संबंधित डीएम को सौंपा ज्ञापन
    • सोनभद्र. महिला उत्पीड़न की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश, साइबर अपराध से बचाव की दी गई जानकारी

    Recent Comments

    No comments to show.
    • Privacy Policy

    © 2025 Sonebhadra Live - Cliker Studio.

    error: Content is protected !!
    No Result
    View All Result
    • Privacy Policy

    © 2025 Sonebhadra Live - Cliker Studio.