संवाददाता@वीरेंद्र यादव……

मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर की अपराध से अर्जित 15.72 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम के तहत फ्रीज़ कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान संपत्ति पर विधिवत नोटिस चस्पा किया गया तथा डुग्गी (मुनादी) और लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को इसकी सार्वजनिक जानकारी भी दी गई।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शक्तिनगर पुलिस ने मुकदमा में विवेचना के दौरान पाया कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शिव मंगल निवासी निमियाटांड़ बस्ती ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित धन से आवासीय संपत्ति बनाई है |

विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के अंतर्गत फ्रीज़िंग आदेश जारी किया गया, जिसे भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली ने अनुमोदित किया। इसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र राय, चौकी प्रभारी बीना अजय कुमार श्रीवास्तव तथा पुलिस टीम ने 15,72,140 रुपये मूल्य की संपत्ति पर फ्रीज़िंग नोटिस चस्पा किया।
कार्रवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मौजूदगी में मुनादी कराई गई तथा लाउड हेलर के माध्यम से घोषणा की गई कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उक्त संपत्ति का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, कब्जा परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार का लेन-देन कानूनन प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त सुनील कुमार एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर है, जिसके खिलाफ थाना शक्तिनगर में एनडीपीएस अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2024 और 2026 में हेरोइन बरामदगी से जुड़े मामले भी शामिल हैं|






