संवाददाता@विशाल टंडन……

चाइनीज, सिंथेटिक एवं सीसा लेपित मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग, सोनभद्र ने शनिवार को उरमौरा स्थित बालाजी टावर में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में व्यापारियों को प्रतिबंधित मांझे से होने वाले जान-माल के नुकसान और न्यायालय के निर्देशों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ऐसे घातक मांझे के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि चाइनीज एवं सिंथेटिक मांझा दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों, पशु-पक्षियों तथा विद्युत व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, जिससे हर वर्ष कई दुर्घटनाएं होती हैं। बैठक में व्यापारियों से अपील की गई कि वे प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, भंडारण या बिक्री न करें तथा ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। साथ ही ग्राहकों और आम नागरिकों को भी इस संबंध में जागरूक करने का आग्रह किया गया।
व्यापारियों ने बताया कि उनके प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंधित मांझे की खरीद-बिक्री नहीं होती, लेकिन ऐसे उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रभावी नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई।

कार्यक्रम में विकास कृष्ण बंसल डीसी, सुधीर गौतम एसी, उपेंद्र सिंह एसटीओ,मनीष कुमार एसटीओ सहित राज्य कर विभाग के अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा रॉबर्ट्सगंज के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सभी ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित मांझे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।






