संवाददाता@मिथिलेश जायसवाल……
— इधर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीएसए ने किया निलंबित

विकास खंड कोन के ग्राम पंचायत कुड़वा स्थित प्राथमिक विद्यालय धोबी बस्ती में तैनात एक शिक्षक पर विद्यालय की दो नाबालिग छात्राओं के साथ कथित अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। मामले में कोन पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर POCSO Act की धारा 7 एवं 8 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री (कक्षा 3) तथा पड़ोस की एक अन्य छात्रा (कक्षा 1) के साथ 1 जुलाई को विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यवहार किया गया। बच्चियों ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

घटना की सूचना पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। 3 जुलाई को शिक्षक के विद्यालय पहुंचने पर डायल-112 को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आगे की वैधानिक कार्रवाई की।
खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
यह उल्लेखनीय है कि शिक्षक समाज में सम्मान और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे मामलों में आरोप यदि सत्य पाए जाते हैं तो यह न केवल पीड़ितों के लिए गंभीर विषय है, बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाते हैं। वहीं, किसी भी आरोपी के संबंध में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही माना जाएगा।





