मुख्यालय संवाददाता@विशाल टंडन….
…अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो अनाज के साथ मिलेगी तीन किलो चीनी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए सितंबर माह के खाद्यान्न वितरण की तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि 10 से 25 सितंबर 2026 तक उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। इसमें 10 किलो गेहूं और 25 किलो फोर्टिफाइड चावल शामिल है। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2026 के सापेक्ष तीन किलो चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी की पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी और उन्हें अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी।

वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें एक किलो गेहूं और चार किलो फोर्टिफाइड चावल शामिल है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन कार्डधारकों का अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 25 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक अंतिम तिथि तक ओटीपी प्रमाणीकरण का लाभ उठाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि जिन सदस्यों की ई-केवाईसी अभी शेष है, वे उचित दर दुकान पर पहुंचकर ई-केवाईसी अवश्य करा लें, ताकि उन्हें सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

