ब्यूरो@जे0 के0….
अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा निःशुल्क

Sonbhadra। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि खाद्यायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह नवम्बर 2026 का आवंटित खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण की अवधि 06 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल शामिल है, निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम चावल शामिल है, निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों के अंगूठे का निशान किसी कारणवश बायोमेट्रिक मशीन पर प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा वितरण की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाकर अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों में सम्मिलित सभी यूनिटों/सदस्यों का ई-केवाईसी अवश्य करा लें। जिन कार्डधारकों अथवा सदस्यों की ई-केवाईसी अभी शेष है, वे अपनी उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।