संवाददाता@विशाल टंडन……

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून 2026 माह का निःशुल्क राशन वितरण 25 मई से 10 जून 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि आयुक्त के निर्देशानुसार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल शामिल रहेगा। वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जिन कार्डधारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन की सुविधा अंतिम तिथि 10 जून को उपलब्ध रहेगी। ऐसे लाभार्थी ओटीपी के जरिए अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों से ई-केवाईसी कराने की अपील की है।
जिन सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है, वे उचित दर की दुकान पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो।