ब्यूरो@जे0 के0…..

Sonbhadra । उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राज्य कर विभाग के अधिकारी, व्यापारी बंधु, व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने व्यापारियों से अपील की कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाकर पुराने कर बकायों का नियमानुसार निस्तारण कराएं। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित पुराने व्यापार कर, वैट एवं अन्य निर्दिष्ट करों के बकाये पर ब्याज में राहत दी जाएगी।

योजना के अनुसार ₹10 लाख तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी, ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक पर 90 प्रतिशत, ₹1 करोड़ से अधिक एवं ₹5 करोड़ तक पर 75 प्रतिशत तथा ₹5 करोड़ से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान है। केवल बकाया धनराशि जमा न करने के कारण लगाए गए अर्थदंड पर भी 100 प्रतिशत माफी मिलेगी।

उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर ने बताया कि योजना 16 अक्टूबर 2026 से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। पात्र व्यापारियों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए रॉबर्ट्सगंज स्थित राज्य कर कार्यालय में व्यापारी हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।
जनपद में ₹10 लाख से कम बकाये के 6,199 मामलों में करीब ₹108 करोड़, ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के 145 मामलों में करीब ₹30.9 करोड़ तथा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक के मामलों में करीब ₹8.95 करोड़ की बकाया धनराशि शामिल है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों, व्यापार मंडलों, अधिवक्ताओं और कर सलाहकारों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यापारी इसका लाभ लेकर पुराने कर बकायों का निस्तारण करा सकें।