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उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य और हितों सख्त फैसला लिया है. अब राज्यभर की दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया नियम आगामी 15 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा. आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता को परखने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि लोगों को बासी और सेहत के लिए नुकसानदायक खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके.
यूपी में मिठाइयों पर प्रयोग करने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया गया है. (एआई की मदद से बनाई गई तस्वीर.)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन और आम दिनों में मिठाई खरीदने वाले शौकीनों के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है. अक्सर दुकानों पर मिलने वाली खुली मिठाइयां कितने दिन पुरानी हैं या खाने योग्य हैं या नहीं, यह सवाल हर उपभोक्ता के मन में रहता था. इस समस्या का समाधान करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है. विभाग के इस नए निर्देश के बाद अब दुकानदारों को अपनी हर मिठाई के पास उसकी उपयोग की अंतिम तिथि यानी ‘यूज बाय डेट’ स्पष्ट रूप से लिखनी होगी.
खाद्य सुरक्षा विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह नई व्यवस्था आगामी 15 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी. अब तक पैक्ड बंद डिब्बों वाली मिठाइयों पर तो एक्सपायरी या यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य था, लेकिन खुले में ट्रे या काउंटर पर सजाकर बेची जाने वाली मिठाइयों के संबंध में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं था. इसी का फायदा उठाकर कई बार दुकानदार ग्राहकों को बासी या पुरानी मिठाइयां थमा देते थे, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडराता रहता था.
1 से 30 दिन तक होती है अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ
विभाग का कहना है कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों की प्रकृति और उनकी उपयोग अवधि अलग-अलग होती है. खोया, छेना और दूध से बनी नाजुक मिठाइयों की शेल्फ लाइफ महज एक से दो दिन की होती है, जबकि अन्य मिठाइयां 15 से 30 दिन तक चल सकती हैं. समय बीतने के साथ इन खाद्य पदार्थों का स्वाद, गुणवत्ता और ताजगी तेजी से प्रभावित होने लगती है. ऐसे में उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे खरीदारी करते समय यह जान सकें कि वे जो मिठाई खरीद रहे हैं, वह कब तक खाने के लिए सुरक्षित है.
दुकानदारों पर कसेगा शिकंजा, होगी कड़ी कार्रवाई
शासन के इस कड़े कदम से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. विभाग का साफ निर्देश है कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना यूज बाय डेट के खुली मिठाइयां बेचते पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है, क्योंकि इससे आम जनता को मिलावटी और सड़ी-गली मिठाइयों के जहर से बचाया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को जागरूक होने का पूरा अवसर मिलेगा.
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सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर …
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