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विजय देवरकोंडा की अगली फिल्म ‘राणाबाली’ 16 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज से चंद रोज पहले उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि उनके पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल न हो सके. एक्टर की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है, ताकि 72 घंटे के अंदर अनुचित कॉन्टेंट, लिंक और तस्वीरें इंटरनेट से हटाए जा सकें.
विजय-रश्मिका की फिल्म ‘राणाबाली’ 16 अक्टूबर को रिलीज होगी.
नई दिल्ली: अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको किसी सेलिब्रिटी का ऐसा वीडियो दिखता है जो उन्होंने असल में कभी शूट किया ही नहीं. दरअसल, एआई की वजह से नकली वीडियो बनाना और लोगों के चेहरे और आवाज बदलना आसान हो गया है, इसलिए यह एक चिंता बन गई है. विजय देवरकोंडा ने फिल्म ‘राणाबाली’ की रिलीज से चंद रोज पहले दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. तमाम सितारों की तरह विजय देवरकोंडा भी नहीं चाहते कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल हो.
जस्टिस विकास महाजन ने विजय की इजाजत के बिना उनके नाम, चेहरे, आवाज और दूसरी निजी खूबियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मेटा, गूगल और एक्स को भी निर्देश दिया है कि वे एक्टर द्वारा पहचाने गए कॉन्टेंट को हमेशा के लिए हटा दें, जिसमें ऐसे वीडियो, रील, पोस्ट, अकाउंट और चैनल शामिल हैं जो कथित तौर पर उनका गलत इस्तेमाल या नकल करते हैं.
विजय की अपील पर कोर्ट का एक्शन
कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और दूसरे संबंधित पक्षों को आदेश में बताए गए कॉन्टेंट पर कार्रवाई करने के लिए 72 घंटे का समय दिया है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन मार्केटप्लेस को आदेश की कॉपी मिलने के 72 घंटे के भीतर पहचाने गए लिंक हटाने होंगे. डोमेन नेम रजिस्ट्रार से भी कहा गया है कि वे इसी समय-सीमा के भीतर बताए गए डोमेन को लॉक और सस्पेंड करें. कोर्ट से मिली सुरक्षा में सिर्फ उनके नाम और चेहरे ही शामिल नहीं हैं. इसमें ‘विजय देवरकोंडा’, ‘विजय देवराकोंडा’ और ‘विजय साई देवरकोंडा’ जैसे नाम और उनके नाम के शुरुआती अक्षर ‘वीडी’ भी शामिल हैं.
72 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश
संबंधित मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वे इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को जरूरी निर्देश जारी करें. उन्हें यह पक्का करना होगा कि आदेश में बताई गई वेबसाइट तक पहुंच को कॉपी मिलने के 72 घंटे के भीतर ब्लॉक या हटाया जाए. संबंधित पक्षों को दो हफ्ते के भीतर हलफनामा भी जमा करना होगा. कोर्ट ने माना कि विजय ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक मजबूत मामला पेश किया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सुविधा का संतुलन एक्टर के पक्ष में है. कोर्ट को लगा कि उनकी इमेज को संभावित नुकसान के बारे में उनकी चिंताएं जायज हैं और हुए नुकसान की भरपाई के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं हो सकता. विजय ने अपने नाम, फोटो, आवाज और दूसरी खासियतों के कथित कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने AI से बने वीडियो को लेकर भी चिंता जताई थी, जिनमें उन्हें कथित तौर पर अश्लील, भद्दे और आपत्तिजनक हालात में दिखाया गया था.
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अभिषेक नागर \’न्यूज18 डिजिटल\’ में सीनियर सब एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. दिल्ली के रहने वाले अभिषेक नागर \’न्यूज18 डिजिटल\’ की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने एंटरटेनमेंट बीट के अलावा करियर, हेल्थ और…
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