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UP Shiksha Mitra Special TET 2026: UP शिक्षा मित्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्पेशल TET में शामिल होने की मांग खारिज

Admin by Admin
October 1, 2026
in उत्तर प्रदेश
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UP Shiksha Mitra Special TET 2026: UP शिक्षा मित्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्पेशल TET में शामिल होने की मांग खारिज

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Last Updated:October 01, 2026, 16:59 IST

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up Shiksha Mitra Special TET 2026: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से TET और नौकरी से जुड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ा झटका लगा है. वसीम अहमद समेत 220 लोगों ने स्पेशल TET 2026 में शामिल होने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ सामान्य TET में बैठने की पात्रता होने के आधार पर कोई व्यक्ति विशेष TET में शामिल होने का दावा नहीं कर सकता.आखिर क्या है स्पेशल TET और शिक्षा मित्र इसमें शामिल होने की मांग क्यों कर रहे थे?

UP शिक्षा मित्रों को HC से बड़ा झटका, स्पेशल TET में शामिल होने की मांग खारिजZoom

UP Special TET 2026 Latest Update: यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए झटका.

UP Shiksha Mitra Special TET 2026: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को स्पेशल टीईटी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.लंबे समय से स्पेशल टीईटी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों को अब इस परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को स्पेशल टीईटी 2026 में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.कोर्ट ने साफ कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति सामान्य टीईटी में शामिल होने के योग्य है वह विशेष टीईटी में शामिल होने का दावा नहीं कर सकता.

इस मामले में कोर्ट ने 24 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था.अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए शिक्षा मित्रों की मांग को खारिज कर दिया है.इस फैसले से उन शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है जो स्पेशल टीईटी के जरिए शिक्षक के तौर पर अपनी नौकरी को बचाने या आगे शिक्षक भर्ती में शामिल होने का रास्ता तलाश रहे थे.

220 लोगों ने दाखिल की थी याचिका

शिक्षा मित्रों को स्पेशल टीईटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर वसीम अहमद समेत 220 अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.याचिका में मांग की गई थी कि शिक्षा मित्रों को भी उस विशेष टीईटी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए जो राज्य सरकार ने पहले से सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए आयोजित करने का फैसला किया है.इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच में हुई.24 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अब अदालत ने याचिका खारिज कर दी है.

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Dhiraj Raiअसिस्टेंट एडिटर

वर्तमान में न्यूज़18 हिंदी (Network18 Digital)में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इस दौरान प्रिंट, डिजिटल और टेलीविजन मीडिया में काम कर…

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First Published :

October 01, 2026, 16:58 IST



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