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Muskan Rastogi News: सौरभ हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया गया. लेकिन इस दौरान दोनों बेफिक्र दिखे. वकीलों ने कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी पछतावे का भाव नहीं था. जज साहब ने कहा, ‘सभ्य समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है.’
कोर्ट में साहिल और मुस्कान का रिएक्शन आया सामने
मेरठ: सौरभ हत्याकांड को लेकर आज बहुप्रतिक्षित फैसला आ गया. दोनों मुस्कान और साहिल दोषी करार दिए गए. दोनों आज वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. वकीलों ने बताया कि जब दोनों को दोषी करार दिया गया तो उनके चेहरे के भाव ऐसे थे मानों वो इसके लिए पहले से तैयार थे. यानि बेफिक्री का भाव देखा गया. डीजीसी के के चौबे ने बताया कि जब फैसला सुनाया गया तो दोनों बिल्कुल सामान्य मुद्रा में ही देखे. ऐसे लगा जैसे वो मेंटेली प्रीपेयर्ड थे कि ये तो होगा ही.
न्यूज़ 18 की टीम ने कोर्ट में मौजूद तमाम वकीलों से बात की. वकीलों ने कहा कि ये फैसला एक नजीर बनेगा. कई यंग एडवोकेट्स ने कहा कि सौरभ हत्याकांड का फैसला एक नज़ीर बनेगा. वकीलों ने कहा कि इस केस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे गवाहों ने दोनों को दोषी करार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
जिला जज अरविंद मिश्रा ने दोनों को दोषी करार देते हुए 15 दिन बाद सजा सुनाने का ऐलान किया है. इस दौरान सौरभ की मां और उसका परिवार अदालत में मौजूद रहे. पिछले 13 महीनों से चल रही लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कुल 126 पेशियां हुईं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 अहम गवाह अदालत में पेश किए गए. इस मामले की अंतिम बहस 17 सितंबर को पूरी हो चुकी थी.
जिला जज अरविंद मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘सभ्य समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है.’ असल में कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को यह बताने के लिए 15 दिन दिए हैं कि उन्हें सजा कम क्यों मिले. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज ने मुस्कान और साहिल से कहा, ‘सजा पर अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है.’ हालांकि, सौरभ के परिजनों ने कहा, फांसी से कम सजा मंजूर नहीं है.
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अभिजीत चौहान, News18 Hindi के डिजिटल विंग में सब-एडिटर हैं. वर्तमान में अभिजीत उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल ख़बरें कवरेज कर रहे हैं. AAFT कॉलेज से पत्रकारिता की मास्…
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