उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। फिलहाल ट्रायल कोर्ट में मामले की आगे की कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द नहीं किया है।
न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने इकरा हसन की याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समन आदेश समेत मुकदमे की पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्लाह और खालिद ने पक्ष रखा।
ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इकरा हसन को समन जारी किया था
कांधला थाने में 16 अप्रैल 2024 को दर्ज प्राथमिकी में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसमूह जुटाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के आरोप पत्र पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इकरा हसन को समन जारी किया था।

