@जे0के0/सोनभद्र……
__बी0एल0ओ0 द्वारा गणना प्रपत्र वितरण/एकत्र करने के कार्य में सम्बन्धित बूथ के क्षेत्र में नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित बी0एल0ओ0 के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-32 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी दर्ज) की, की जायेगी कार्यवाही-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी

SONBHADRA । जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बद्री नाथ सिंह ने अवगत कराया है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी,2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एस0आई0आर0) की विभिन्न गतिविधियां कार्यक्रम की तिथियां निर्धारत है।
जिसमें सभी बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण करना एवं वितरित किये हुए गणना प्रपत्र को एकत्र करने का कार्य दिनांक 04 दिसम्बर,2025 तक किया जाना है। इस अवधि में यदि किसी बी0एल0ओ0 द्वारा गणना प्रपत्र वितरण/एकत्र करने के कार्य में सम्बन्धित बूथ के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित बी0एल0ओ0 के विरूद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-32 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी दर्ज) की कार्यवाही की जायेगी और इसके पश्चात सेवा समाप्ति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
