झांसी : युवाओं को रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने के लिए तैयार करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं. युवाओं को उद्यम से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजना की शुरुआत की गई है. झांसी में 2000 युवाओं को इस स्कीम से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है. इस स्कीम के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा. आमतौर पर युवा रोजगार शुरू करने के लिए घरवालों से पैसे की उम्मीद करते है लेकिन इस योजना के तहत सरकार युवाओं को लोन देगी.
उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने लोकल 18 को बताया कि प्रथम चरण में 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए 04 साल तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा. सामान्य वर्ग के युवा को परियोजना लागत का 10%, ओबीसी को 10%, एससी/एसटी/दिव्यांग को 10% का अंशदान जमा करना होगा, परियोजना लागत पर 10%मार्जिन मनी अनुदान एवं 04 वर्षों तक सीजीटीएमएसई प्रतिपूर्ति देय होगी, परियोजना लागत में भूमि/भवन व्यय सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा.
बढ़ सकती है लोन की सीमा
द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण में लिए गए मूलधन/पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा, रुपए 10 लाख तक के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते है परंतु 7.50 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 03 वर्षों तक दिया जाएगा, ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी, सीजीटीएमएसई कवरेज 3 वर्षों तक का होगा.
आवेदन का ये है प्रोसेस
- योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक को न्यूनतम कक्षा 08 उत्तीर्ण होना चाहिए, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जाएगी
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी/एसटी/ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से कौशल संबंधी प्रमाण पत्र/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हों.
- आवेदन करने के लिए आवेदक को एमएसएमई पोर्टल www.msme.up.gov.in पर ऑनलाइन
- आवेदन करना होगा
- आवेदन के पश्चात जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का
- परीक्षणोंपरांत ऑनलाइन रूप से बैंकों को भेजा जाएगा.
बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत/वितरण किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : January 8, 2025, 17:45 IST