बरेली अवैध पटाखा धमाके के मामले में जांच के लिए डीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। माना जा रहा हे कि जांच में अगर पटाखों से विस्फोट होना मिला तो एसडीएम और सीओ के साथ चौकी प्रभारी, बीट कांस्टेबल और संबंधित थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जा सकती है।
बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले में जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाए हैं। हादसे की जांच के लिए डीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। माना जा रहा हे कि जांच में अगर पटाखों से विस्फोट होना मिला तो एसडीएम और सीओ के साथ चौकी प्रभारी, बीट कांस्टेबल और संबंधित थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जा सकती है। डीएम ने पटाखा फैक्ट्री और विक्रेताओं की जांच के लिए सात दिन तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने पटाखा दुकानों की जांच की जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम प्रथम और द्वितीय, सभी एसडीएम, सीओ पुलिस, थाना प्रभारी और सीएफओ को मुख्य अग्निशमन अधिकारी को दी है। लाइसेंस से अलग दूसरे स्थानों पर पटाखों का निर्माण-भंडारण और विक्री करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम-2008 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच एसडीएम, सीओ, थाना निरीक्षक और अग्निशमन अधिकारी की संयुक्त टीम करेगी।
पटाखों का निर्माण और बिक्री चार दिवारी के बाहर नहीं हो सकेगी। पटाखा फैक्ट्री के निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट का डीएम और एसएसपी क्रास सत्यापन करेंगे। राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस और एलआईयू की टीमें अवैध पटाखों के निर्माण और बिक्री के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करेंगी। डीएम ने आपात स्थिति में आतिशबाजी की दुकानों से सुरक्षित बाहर निकलने के इंतजाम की जांच करने को भी कहा है। 9 अक्तूबर को संयुक्त टीम को अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपनी होगी।
देहात में अतिशबाजी के बिक्री स्थल तय करेंगे एसडीएम-सीओ
देहात में आतिशबाजी के फुटकर बिक्री स्थलों का चयन एसडीएम और सीओ करेंगे। एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से अस्थाई लाइसेंस जारी करेंगे। बिक्री स्थल की सीमा तय की जाएगी। पटाखा बाजार भीड़ वाले इलाके में नहीं होंगे।
अस्थाई पटाखा बाजार में कपड़े का टेंट नहीं लगेगा
अस्थाई पटाखा बाजार में निर्मित की जाने वाली दुकानों में कपड़ा, टेन्ट और लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दुकानों को फायर प्रूफ बनाना होगा। लोहे की चादर और पाईप का प्रयोग करना होगा। प्रत्येक दुकान के पास अग्निशमन यंत्र, बालू, पानी होना चाहिए। पटाखा दुकानों पर बाल श्रमिक मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश डीएम ने दिए हैं।
अग्निशमन प्रमाण पत्र के बाद बनेगा लाइसेंस
फुटकर आतिशबाजी लाइसेंस अग्निशमन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही बन सकेगा। अवेदकों को अग्निशमन संयत्र के संचालन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
बगैर लाइसेंस रिन्यूवल कराए नहीं बेच सकेंगे पटाखे
लाइसेंस नवीनीकरण के बगैर आतिशबाजी की बिक्री नर पाबंदी है। बगैर लाइसेंस रिन्यूवल के आतिशबाजी की बिक्री मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश डीएम ने दिए हैं।