• Privacy Policy
Sonebhadra Live
  • Home
  • सोनभद्र
  • सिंगरौली
  • उत्तर प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राष्ट्रीय
  • वायरल वीडियो
No Result
View All Result
  • Home
  • सोनभद्र
  • सिंगरौली
  • उत्तर प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राष्ट्रीय
  • वायरल वीडियो
No Result
View All Result
Sonebhadra Live
No Result
View All Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड : ‘दोबारा कोई कर न पाए अपराध’, सौरभ की बुआ ने मांगी मुस्कान और साहिल के लिए ऐसी सजा

Admin by Admin
September 30, 2026
in उत्तर प्रदेश
0
मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड : ‘दोबारा कोई कर न पाए अपराध’, सौरभ की बुआ ने मांगी मुस्कान और साहिल के लिए ऐसी सजा


Last Updated:September 30, 2026, 21:18 IST

Meerut Blue Drum Murder Case : नीले ड्रम हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार है. अगले 15 दिन में दोनों को सजा सुनाई जाएगी. लोकल 18 ने इस बारे में सौरभ राजपूत की बुआ, ताई और उनके वकील से बात की. वकील विजय बहादुर ने बताया कि जिला जज मेरठ की ओर से मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या और शव को छिपाने का दोषी पाया है. सौरभ की बुआ कुसुम ने कहा कि साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी प्रेमी प्रेमिका इस तरह का अपराध न करे. 3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े कर उसे नीले रंग के ड्रम में भर दिया गया था.

मेरठ. पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सौरभ राजपूत हत्याकांड में 18 महीने बाद जिला न्यायालय ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है. ये केस नीला ड्रम हत्याकांड के नाम से लंबे समय से सुर्खियों में है. अगले 15 दिनों के बाद दोनों ही दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. इस बारे में लोकल 18 की टीम ने सौरभ राजपूत की बुआ, ताई और उनके वकील से बात की. सौरभ राजपूत के वकील विजय बहादुर ने बताया कि जिला जज मेरठ की ओर से मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या और डेड बॉडी छिपाने के मामले में दोषी करार दिया है. अब इसमें अगले 15 दिनों में तारीख निश्चित कर जिला जज की ओर से सजा सुनाई जाएगी.

‘अकेले नहीं कर पाती ऐसा अपराध’

सौरभ राजपूत की बुआ कुसुम ने लोकल 18 से कहा कि जिस तरह से आज न्यायालय ने साहिल और मुस्कान को दोषी करार दिया है, यह न्याय की महत्वपूर्ण कड़ी है. हमारी मांग है कि साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा दी जाए. कुसुम का कहना है कि जो यह जघन्य अपराध दोनों ने मिलकर किया, इसमें साहिल की ज्यादा भूमिका रही है. अगर साहिल इस तरह मुस्कान का साथ नहीं देता तो वह अकेले इतने बड़े अपराध को अंजाम नहीं दे पाती. दोनों को फांसी की सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी प्रेमी प्रेमिका इस तरह का अपराध न करे. सौरभ राजपूत की मां और भाई ने भी फांसी की मांग की है.

22 लोगों ने दी गवाही

3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनके शव को नीले ड्रम में टुकड़े करके भर दिया गया था. इसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ घूमने निकल गई. 17 मार्च 2025 को इस केस की जानकारी पुलिस को लगी. इसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो मुस्कान और साहिल की कारनामों का पता चला. तब से लेकर अब तक अदालत में सुनवाई होती आई है. इस तरह लगभग 545 दिन तक इस केस सुनवाई चली. 126 तारीख पर 22 गवाह ने गवाही दी और आज दोनों को दोषी करार दिया गया.

About the Author

Advertisement
Advertisement
Advertisement
authorimg

Priyanshu Gupta

प्रियांशु को एक दशक से ज्यादा हो गए पत्रकारिता में. 2015 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी कर अमर उजाला (प्रिंट, नोएडा ऑफिस) से अपने करियर की शुरुआत की. यहां लंबे समय तक हरिया…

और पढ़ें

Location :

Meerut,Uttar Pradesh

First Published :

September 30, 2026, 21:18 IST



Source link

Post Views: 7
Previous Post

Asian Games 2026 : Gold मेडल में कितने ग्राम होता है गोल्ड? रजत और कांस्य का भी जानें

Next Post

10 साल बाद पलटा प्रत्युषा बनर्जी केस का रुख, राहुल राज सिंह को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Next Post
10 साल बाद पलटा प्रत्युषा बनर्जी केस का रुख, राहुल राज सिंह को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

10 साल बाद पलटा प्रत्युषा बनर्जी केस का रुख, राहुल राज सिंह को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • Privacy Policy

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Privacy Policy

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.