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UPPSC APO Result 2026: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूपीपीएससी एपीओ मेंस रिजल्‍ट पर रोक

Admin by Admin
September 29, 2026
in उत्तर प्रदेश
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UPPSC APO Result 2026: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूपीपीएससी एपीओ मेंस रिजल्‍ट पर रोक


Last Updated:September 29, 2026, 13:17 IST

UPPSC APO मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट है.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि अदालत का फैसला आने तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित न किया जाए.मामला OBC वर्ग के उन मेधावी आरक्षित श्रेणी यानी MRC अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने सामान्य श्रेणी की कटऑफ से ज्यादा अंक हासिल किए,लेकिन उन्हें UR श्रेणी में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है.इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.अब APO मुख्य परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों की नजर अदालत के अंतिम फैसले पर है.

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, UPPSC APO मेंस रिजल्‍ट पर रोकZoom

UPPSC APO Result 2026,UPPSC APO Main Result 2026: यूपीपीएससी एपीओ मेंस रिजल्‍ट पर कोर्ट की रोक.

UPPSC, Sarkari Result: उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी यानी APO भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC को निर्देश दिया है कि APO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अदालत का फैसला आने तक घोषित न किया जाए.इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

मामला OBC वर्ग के उन मेधावी आरक्षित श्रेणी यानी MRC अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने सामान्य यानी UR श्रेणी की कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है.इसी मुद्दे को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.अब APO मुख्य परीक्षा दे चुके हजारों अभ्यर्थियों की नजर अदालत के अंतिम फैसले पर है.

किस मामले में आया हाईकोर्ट का आदेश?

यह मामला पंकज वर्मा व दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से जुड़ा है. मामले की संख्या रिट-ए संख्या 9155/2026 है. इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने की.सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. साथ ही UPPSC को निर्देश दिया गया कि अदालत का फैसला आने तक APO मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित न किया जाए.इसका सीधा मतलब है कि मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अभी अपने परिणाम के लिए अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा.

OBC के अभ्यर्थियों को लेकर क्या है विवाद?

याचिकाकर्ताओं ने UPPSC की ओर से 9 जनवरी 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन और 30 अप्रैल 2026 को घोषित APO प्रारंभिक परीक्षा-2025 के परिणाम को चुनौती दी है.याचिका में आरोप लगाया गया है कि OBC वर्ग के ऐसे मेधावी आरक्षित श्रेणी यानी MRC अभ्यर्थी, जिन्होंने सामान्य श्रेणी यानी UR की कटऑफ से ज्यादा अंक हासिल किए थे उन्हें सामान्य श्रेणी में नहीं गिना गया.याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी की कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो उसे सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए. इसी आधार पर उन्होंने अदालत से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.

याचिकाकर्ताओं ने क्या मांग की है?

याचिका में मांग की गई है कि ऐसे मेधावी OBC-MRC अभ्यर्थियों को सामान्य यानी UR श्रेणी में शामिल किया जाए.इसके बाद APO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित तरीके से जारी किया जाए.याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि संशोधित परिणाम के आधार पर ही मुख्य परीक्षा कराई जाए यानी विवाद केवल प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक सीमित नहीं है.इसका असर मुख्य परीक्षा और आगे की भर्ती प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है.इसी वजह से इस मामले को APO भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है.

अदालत में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा.वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल पेश हुए.उन्हें स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने सहायता दी.उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी ने बहस की और उन्हें श्री अवनीश त्रिपाठी ने सहायता दी.सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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मुख्य परीक्षा हो चुकी है, इसलिए रिजल्ट पर लगाई रोक

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि APO मुख्य परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है और उसका परिणाम जल्द घोषित किए जाने की संभावना है.इसी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक मामले में फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक UPPSC मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करेगा.इस तरह फिलहाल मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अदालत के फैसले से जुड़ गया है.आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम तैयार कर सकता है लेकिन अदालत के अंतिम फैसले तक उसे घोषित नहीं किया जाएगा.

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Dhiraj Raiअसिस्टेंट एडिटर

वर्तमान में न्यूज़18 हिंदी (Network18 Digital)में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इस दौरान प्रिंट, डिजिटल और टेलीविजन मीडिया में काम कर…

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First Published :

September 29, 2026, 13:10 IST



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