अनपरा/सोनभद्र.@उमेश सिंह…..

नगर पंचायत अनपरा द्वारा क्षेत्र के भवन एवं भूखंड स्वामियों को कर निर्धारण (हाउस टैक्स) के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।इसके तहत संपत्तियों का वार्षिक कर निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।नगर पंचायत के अनुसार यह कार्रवाई उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत की जा रही है।
नोटिस में संपत्ति स्वामियों से स्वामित्व संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है,ताकि अभिलेखों में सही स्वामी/अधिभोगी का नाम दर्ज किया जा सके।नोटिस के मुताबिक गृहकर मकान/भूखंड के आकार के आधार पर तथा जलकर निर्धारित किया गया है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं या किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न मिलने पर कर निर्धारण को स्वीकृत मानते हुए लागू कर दिया जाएगा।नगर निकायों द्वारा समय-समय पर इस प्रकार की कार्रवाई कर अभिलेखों के अद्यतन और राजस्व वसूली को सुनिश्चित किया जाता है।