@जेo केo/सोनभद्र……..
— थाना घोरावल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण, मृतका के पिता व मां गिरफ्तार
— गांव के जिन दो युवकों के संपर्क थी बेटी, पिता ने उस पर हत्या का डाल दिया आरोप

Sonbhadra । जनपद सोनभद्र में एक प्रेम प्रसंग में अपने ही बेटी की गला दबाकर हत्या का आरोप मां-बाप पर लगा है, बताया जा रहा है कि जिसने जिंदगी दी उसी ने सांसे छीन ली, और सारा मामला प्रेमी पर डाल दिया इतना ही नहीं जिस जगह प्रेमी प्रेमिका मिला करते थे, उस जगह लाकर बेटी का शव लेटा दिया। मामला घोरावल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देश एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राहुल पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोरावल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05/26 धारा 103(3) बीएनएस के प्रकरण में प्रभावी विवेचना करते हुए मामले का सफल अनावरण किया गया है।
प्रकरण में प्रारंभ में मृतका के पिता द्वारा 02 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि उसके पिता द्वारा ही गला दबाकर की गई थी।
जांच में यह भी सामने आया कि घटना के पश्चात आरोपी पिता द्वारा स्वयं को पीड़ित दर्शाते हुए पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा उसकी पत्नी द्वारा भी इस अपराध में सहयोग किया गया।
आज थाना घोरावल पुलिस द्वारा आरोपी पिता एवं उसकी पत्नी को उनके घर ग्राम महुआंव पाण्डेय से अन्तर्गत धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।
अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:
- रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे पुत्र पुद्दीन निवासी – ग्राम महुआंव पाण्डेय, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
- कृष्णावती पत्नी रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे निवासी – ग्राम महुआंव पाण्डेय, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
अभियुक्त रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे का आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0 90/97 धारा 302, 201 भादवि – थाना घोरावल
- मु0अ0सं0 79/98 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट – थाना घोरावल
- मु0अ0सं0 137/98 धारा 3(2) गुण्डा एक्ट – थाना घोरावल
- मु0अ0सं0 57/2000 धारा 110 CrPC – थाना घोरावल
- मु0अ0सं0 164/22 धारा 304, 201 भादवि – थाना घोरावल
- एनसीआर संख्या 63/98 धारा 352, 323 भादवि – थाना घोरावल
