रेणुकूट/सोनभद्र. @अमिताभ मिश्रा…….

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बकाये बिजली बिलों पर बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 शुरू कर दी है। पिपरी विद्युत वितरण खंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल लखनऊ के कार्यालय पत्र के आधार पर यह योजना तीन चरणों में संचालित होगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार के साथ-साथ मूल बकाये पर भी महत्वपूर्ण छूट दी जाएगी।
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। पहला चरण 1 से 31 दिसंबर, दूसरा 1 से 31 जनवरी और तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम 2 किलोवाट तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 1 किलोवाट भार वाले नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
योजना की अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को पंजीकरण तिथि तक लगे पूरे विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 31 मार्च 2025 तक के मूल बकाये पर पहले चरण (1–31 दिसंबर) में 25 प्रतिशत, दूसरे चरण (1–31 जनवरी) में 20 प्रतिशत तथा तीसरे चरण (1–28 फरवरी) में 15 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।
मंडल के आंकड़ों के अनुसार एलएमवी-1 और एलएमवी-2 श्रेणी में नेवर पेड के 1,83,283 उपभोक्ताओं पर 306.59 करोड़ रुपये, जबकि लॉन्ग अनपेड के 99,427 उपभोक्ताओं पर 498.33 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज है। निगम ने इन सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। उपभोक्ता अपने निकटतम खंड/उपखंड कार्यालय, 33/11 केवी उपकेंद्र, विद्युत सखी के माध्यम से अथवा सरल ई-कॉमर्स, सहज रिटेल, व्याम टेक और बीएलएस जैसी अधिकृत फिनटेक एजेंसियों के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अधिकतम राहत पाने के लिए निर्धारित अवधि में पंजीकरण अवश्य कराएं, समय पर बिल जमा करें और राष्ट्रहित में बिजली की बचत कर जिम्मेदार उपभोक्ता की भूमिका निभाएं।