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कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था, जिससे उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ. मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है.
कुणाल कामरा बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं.
हाइलाइट्स
- कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली.
- एकनाथ शिंदे पर तंज कसने के आरोप में केस दर्ज.
- शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए कुणाल कामरा ने उन पर तंज कसा था. तब से कॉमेडियन मुसीबत में फंसे हैं. कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने कॉमेडियन को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है. कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी.
कुणाल कामरा ने इससे पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके बताया था कि वे फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए थे. हालांकि, वह तमिलनाडु के निवासी हैं. उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मुंबई में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.
कुणाल कामरा के खिलाफ मानहानि का केस
कुणाल कामरा के खिलाफ गुरुवार को केस दर्ज हुआ था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया है कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य करते हुए एक गाना गाया था. युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया. पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया हुआ है.
स्टूडियो में हुई थी तोड़फोड़
मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे हैं, लेकिन वह अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं. 24 मार्च को शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर ने कुणाल कामरा के खिलाफ कुर्ला नेहरूनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉमेडियन ने उपमुख्यमंत्री शिंदे को ‘गद्दार’ बताया था. उन्होंने पुलिस से कामरा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया है. शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 23 मार्च की रात मुंबई के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जहां कॉमेडियन का शो रिकॉर्ड किया गया था.