अंबेडकरनगर. ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने के 34 साल पुराने केस में कोर्ट ने पूर्व विधायक पवन पांडेय को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पवन पांडेय पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. पवन पांडेय पर कई जिलों में 5 दर्जन से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं. इन पर रंगदारी मांगने, पैसा वसूलने, जानलेवा हमला करने, मारपीट करने और हत्या जैसे आरोप रहे हैं. हालांकि पवन पांडेय शिवसेना के टिकट पर 1991 में अकबरपुर से विधायक बने थे.
पवन पांडेय मामले में जानकारी देते हुए स्थानीय वकीलों ने बताया है कि यह मामला पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह पर हमले से जुड़ा हुआ है. पवन पांडेय जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में जेल में बंद है. इस मामले में बताया जाता है कि अरविंद सिंह अयोध्या में मजदूर लेने गए थे और लौटते समय किछौछा के सरदारनगर बाजार में उन पर हमला हो गया था. तेजी से आई कार ने उनके वाहन को ओवर टेक किया था और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. इस हमले में अरविंद और अन्य घायल हो गए थे. इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी थी.
FIRST PUBLISHED : January 6, 2025, 21:01 IST