गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को छोड़ने या उनसे मिलने आने वालों को इस बार अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. रेलवे ने त्योहार पर बढ़ती भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म टिकट पर सख्ती बरतने का फैसला किया है. इसके तहत 6 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक रहेगी.
बिना प्लेटफॉर्म टिकट लगेगा 260 रुपये जुर्माना
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की अनुपस्थिति में यात्रियों को छोड़ने जाने वाले लोगों पर सख्ती से जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है तो उसे 260 रुपये (250 रुपये जुर्माना और 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क) अदा करना होगा. यह नियम सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा.
बुजुर्गों और दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
रेलवे ने बुजुर्गों और दिव्यांग महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म टिकट में कुछ छूट दी है. उन्हें ट्रेन में बैठाने के लिए दो घंटे की अवधि वाला प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध होगा ताकि वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक जा सकें. यह नियम केवल बुजुर्ग और दिव्यांग महिलाओं के लिए लागू होगा.
26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक
दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज और छठ पूजा के अवसर पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है. रेलवे का यह कदम संभावित भीड़भाड़ और अप्रिय घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है.
आरपीएफ और टीटी बढ़ाएंगे निगरानी
स्टेशन पर आने वाले दिनों में रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) और टिकट निरीक्षकों (टीटी) की गश्त बढ़ा दी जाएगी. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि 28 अक्टूबर के बाद से स्टेशन पर भीड़ में वृद्धि हो सकती है जिसके लिए विशेष ट्रेनों की भी व्यवस्था की जा रही है.
यात्रियों से सहयोग की अपील
रेलवे ने यात्रियों और उनके परिजनों से अनुरोध किया है कि वे बिना जरूरी काम के प्लेटफॉर्म पर न आएं. यह निर्णय त्योहारी सीजन के दौरान स्टेशन की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिया गया है जिससे भीड़भाड़ से बचाव हो और यात्रियों की यात्रा सुगम रहे.
त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया गया है. रेलवे का यह कदम यात्रियों के हित में लिया गया है ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके.
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FIRST PUBLISHED : October 26, 2024, 23:24 IST