नई दिल्ली: चाइल्ड पॉर्न देखना अपराध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी सामग्री का भंडारण मात्र यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत अपराध है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संसद को POCSO अधिनियम में संशोधन के लिए एक कानून लाने का सुझाव दिया है, जिसमें ‘child pornography’ शब्द को “Child Sexual Exploitative and Abusive Material” से बदलने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संशोधन लागू होने तक केंद्र सरकार इस आशय का अध्यादेश ला सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को निर्देश दिया है कि वे ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफ़ी’ शब्द का इस्तेमाल न करें।
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