नगर विकास विभाग ने शहरों में निकायों द्वारा बनवाए गए कल्याण मंडपों में राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए आवंटन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कल्याण मंडपों का नाम ‘मंगलम’ होगा। इसके संचालन के लिए नई नीति जारी कर दी गई है। विशेष सचिव नगर विकास सत्य प्रकाश पटेल की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में सामुदायिक केंद्र यानी कल्याण मंडप बनाए जा रहे हैं। इसमें बहुउद्देशीय हाल, रहने के लिए कमरे, एसी कमरे, रसोई और ओपेन स्पेस आदि हैं। कल्याण मंडप नगर विकास विभाग की संपत्ति होगी और उसके संचालन, प्रबंधन, आवंटन और संरक्षण का अधिकार विभाग का होगा। इसके आवंटन और देखरेख का अधिकार संबंधित निकाय एवं डीएम की होगी। इसके लिए समिति बनाई जाएगी। इसकी सफाई-सफाई व सुरक्षा काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा।
इनका आवंटन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। नगर निगमों में आवेदन नगर आयुक्त और पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों को भौतिक रूप से या ऑनलाइन दिया जा सकेगा। भविष्य में आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग की सेंट्रल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए राज्य शहरी डिजिटल मिशन के तहत एक केंद्रीयकृत पोर्टल का विकास किया जा सकता है।
सरकारी आयोजन के लिए आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। समिति द्वारा एक साल के लिए संचालन व रख-रखाव और विकास कार्यों आदि की व्यय तय करेगी। भवन, फर्नीचर, बिजली व अन्य उपकरण, लॉन और हरियाली आदि के रखरखाव की जिम्मेदारी निकायों की होगी।
इस प्रकार होंगी दरें
एसी के लिए जो दरें तय की गई है, वह इस प्रकार है। नगर निगम 20 रुपये वर्ग फीट, पालिका परिषद 15 व नगर पंचायत में 10 रुपये होगी। अन्य समारोह क्रमश: 30, 22 व 15, सम्मेलन 4000, 3000 व 2000 रुपये प्रति वर्ग फीट होगा। खाना पकाने के लिए कवर्ड स्थान 500, 300 व 200 रुपये होगा। पार्किंग मुफ्त होगी। एसी कक्ष नगर निगम 1000, पालिका 800 व पंचायत 800 रुपये होगा। लॉन क्षेत्र मुफ्त होगा। बिजली शुल्क निगम 4000, पालिका 2500 व पंचायत 2000 होगा। कूड़ा चार्ज 2000, 1000 व 750 होगा। नॉन एसी का विवाह समारोह निगम 12, पालिका 8 व पंचायत 6 रुपये प्रति वर्ग फीट होगा। अन्य समारोह के लिए 18, 12 व 9 होगा। सम्मेलन 2000, 1500, 1000 होगा। खाने वाले स्थान का 500, 300 व 200 होगा।