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Bihar BSEB Sakshamta Pariksha : बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंगलवार को रूल-4 को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सक्षमता परीक्षा में न बैठने वाले और इसमें फेल होने वाले किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। ये टीचर अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जिस नियमावली-12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है। यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे।