नई दिल्ली. दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, गूगल के स्वामित्व वाले ‘गूगल प्ले स्टोर’ की प्राइसिंग पॉलिसी जांच के दायरे में आ गया है. फेयर ट्रेड रेगुलेटर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India) ने शुक्रवार (15 मार्च) को गूगल की प्ले स्टोर प्राइसिंग पॉलिसी में कथित एंटी-कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के संबंध में जांच के आदेश दिए.
प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने का आरोप
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से गूगल के स्वामित्व वाले ऐप स्टोर ‘गूगल प्ले स्टोर’ की पेमेंट पॉलिसीज से व्यथित हैं. प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने का आरोप है.
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हाल ही में गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए थे कुछ ऐप्स
यह आदेश पेमेंट संबंधी समस्याओं के कारण गूगल के प्ले स्टोर से कुछ ऐप को हटाने के 2 सप्ताह के भीतर आया है. गूगल ने 1 मार्च को सर्विस फी पेमेंट पर विवाद को लेकर भारत में अपने प्ले स्टोर से कुछ ऐप हटा दिए थे. हालांकि, सरकार के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिनों के भीतर ही इन ऐप को बहाल कर दिया गया.
गूगल प्ले स्टोर की पेमेंट पॉलिसीज पर ये आरोप
सीसीआई में अपील दायर करने वाली कंपनियों में पीपुल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेबिगो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (IDMIF) शामिल हैं. इसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल प्ले स्टोर की पेमेंट पॉलिसीज ऐप डेवलपर, पेमेंट प्रोसेर्स और यूजर्स सहित कई स्टेकहोल्डर्स को प्रभावित कर रही हैं.
कम्पटीशन एक्ट की सेक्शन-4 के उल्लंघन के चलते जांच के आदेश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 21 पेज के अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि गूगल ने कम्पटीशन एक्ट की सेक्शन-4 (डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग) का उल्लंघन किया है और इसीलिए मामले की जांच का आदेश दिया गया है.
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FIRST PUBLISHED : March 15, 2024, 20:53 IST