सोनभद्र (राजेश पाठक)
– 20 हजार रूपये अर्थदंड ,ना देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद
– जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
– सवा दो वर्ष पूर्व परसौना जंगल में बकरी चराने गई महिला के साथ हुए दुष्कर्म का मामला
– अर्थदंड की समूची धनराशि 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
सोनभद्र। सवा दो वर्ष पूर्व परसौना जंगल में बकरी चराने गई महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश /एफटीसी/सीएडब्ल्यू सोनभद्र परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी भरत बैसवार को 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला ने 20 अक्तूबर 2021 को घोरावल थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि वह 19 अक्तूबर 2021 को दोपहर 12 बजे परसौना जंगल में बकरी चराने गई थी, जहां घोरावल थाना क्षेत्र के घुवास गांव निवासी भरत बैसवार पुत्र लालता ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया।चिल्लाती रही, लेकिन वह नहीं माना।घटना के बाद अपने घर आई और अपने पति से सारी बात बताई।उसके बाद सूचना दे रही हूं।इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया।विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी भरत बैसवार को 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश त्रिपाठी (सरकारी वकील) ने बहस की।