सोनभद्र (राजेश पाठक)
– 24 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– तीन वर्ष पूर्व हुए दिनेश कुमार अग्रहरि हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व हुए दिनेश कुमार अग्रहरि हत्याकांड के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी अवनीश कुमार उपाध्याय को उम्रकैद व 24 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मनोज कुमार अग्रहरि पुत्र स्वर्गीय दशरथ अग्रहरि निवासी मालदेवा, थाना दुद्धी जिला सोनभद्र ने 14 जुलाई 2020 को दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी चाय, बिस्कुट की दुकान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बगल में है। उसका लड़का दिनेश कुमार अग्रहरि 23 वर्ष भी कभी कभी उसके साथ दुकान पर बैठता था।14 जुलाई 2020 को रात आठ बजे लड़के का दोस्त अवनीश कुमार उपाध्याय आया और कुछ बेटे से बात किया।इसके बाद बेटे ने दुकान बंद किया और कहा कि पापा घर जाओ मैं कुछ देर में आऊंगा।इसके बाद अवनीश अपने साथ बेटे को लेकर चला गया।जब देर तक बेटा वापस नहीं आया तो अपने छोटे बेटे के साथ खोजबीन करने लगा तो टार्च की रोशनी में खून दिखाई दिया।आगे बढ़ा तो बेटे की लाश डिग्री कॉलेज की बाउंड्री के बगल में झाड़ी में पड़ी थी।सिर, मुंह से खून निकल रहा था।इसलिए पूर्ण विश्वास है कि अवनीश ने ही हत्या की है। इस तहरीर पर अवनीश कुमार उपाध्याय पुत्र उदयराज उपाध्याय निवासी लौवा नदी रपटा हिरेश्वर महादेव मंदिर परिसर थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया।मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर अवनीश कुमार उपाध्याय के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अवनीश कुमार उपाध्याय को उम्रकैद व 24 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।