संवाददाता@कृपा शंकर पांडेय……

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चोपन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज परिवहन से अर्जित संपत्ति से जुड़े दो ट्रकों को कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार दोनों ट्रकों की अनुमानित कीमत करीब 83 लाख रुपये है। कार्रवाई जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश पर 25 अक्टूबर 2026 को की गई।

पुलिस के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना चोपन पुलिस ने मु0अ0सं0 551/2026 से संबंधित मामले में कार्रवाई की। पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम परही, थाना रॉबर्ट्सगंज पर बिना परमिट मिट्टी और बालू जैसे खनिज पदार्थों का अवैध परिवहन करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि अवैध खनिज परिवहन से अर्जित धन से संपत्ति बनाई गई थी।

कुर्क की गई संपत्ति में ट्रक संख्या UP64CT 9049, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये तथा ट्रक संख्या UP64CT 5215, जिसकी कीमत 48 लाख रुपये बताई गई है। दोनों वाहनों की कुल कीमत 83 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार जिलाधिकारी के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर अंकुश लगाना है। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता सहित चोपन पुलिस टीम की भूमिका रही।