मुख्यालय संवाददाता@विशाल टंडन…

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जिले में 10 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल मुफ्त दिए जाएंगे।

अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल है। इसी तरह पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल होगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण के दौरान यदि किसी लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किसी कारण से नहीं हो पाता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लाभार्थियों को 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कराकर खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

उन्होंने राशन कार्डधारकों से अपील की कि जिन सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, वे संबंधित उचित दर की दुकान पर पहुंचकर जल्द ई-केवाईसी करा लें। इससे भविष्य में राशन लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।