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अगर आप अच्छे वकील को हायर करने में सक्षम नहीं है और ऐसे अवसर की तलाश कर रहे हैं. जहां निशुल्क माध्यम से आपको मदद मिल सके, तो ऐसे सभी लोगों जिला विधिक प्राधिकरण सेवा की मदद से अपील कर सकते हैं.
सांकेतिक फोटो
हाइलाइट्स
- वकील नहीं कर पा रहे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मदद लें.
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराता है.
- जेल में बंद कैदियों को भी न्यायिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है.
मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखने वाले जो भी लोग न्याय हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह न्याय हासिल करने के लिए वकील हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जिला न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय के लिए अपील कर सकते हैं. इसके लिए उनको हर तरह की सुविधा निःशुल्क माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाएगी. ऐसे में लोकल 18 की टीम द्वारा मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज उदयवीर सिंह से खास बातचीत की गई.
कैसे मिलेगी मदद
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उदयवीर सिंह ने लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके. इस क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जो भी लोग न्याय हासिल करने के लिए आर्थिक तंगी के कारण वकील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह सभी ऑनलाइन माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सेक्शन 12 के तहत आने वाले सभी तरह के वाद विवाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वकीलों का पैनल निर्धारित कर संबंधित लोगों को मदद दिलाई जाती है.
कैदी को भी मिलती है मदद
अपर जिला जज उदयवीर सिंह के अनुसार जेल में बंद कैदी को भी न्यायिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 400 से अधिक बंदी को जिला कारागार के अंदर भी न्याय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है. जिसमें अधिकतर बंदी को जमानत दिलवाने में भी प्राणिकरण द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है. उन्होंने बताया कि जिन बंदी को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भी ट्रायल की आवश्यकता पड़ती है.
इस तरह की जाती है मदद
ऐसे बंदियों को मदद की जाती है जिसमें उनका प्रार्थना, पत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं को भेजा जाता है. इसके लिए संबंधित विधिक प्राधिकरण द्वारा पैनल निर्धारित किया जाता है. जो भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उनको मेरठ से उपलब्ध कराए जाते हैं.
बताते चलें कि सेक्शन 12 के तहत ही बंदी एवं विभिन्न प्रकार के कानूनी दांवपेच में न्याय पाने की आस कर रहे लोगों की मदद की जाती है.
Meerut,Meerut,Uttar Pradesh
March 12, 2025, 11:08 IST