चंडीगढ़: हरियाणा में गुरुवार को नायब सिंह सैनी कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब प्रदेश में 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इससे 32 हजार दिव्यांगजन लाभांवित होंगे।
दिव्यांग में जोड़ी गई ये नई श्रेणियां
दिव्यांग में जो नई शामिल श्रेणियां जोड़ी गई हैं वे सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, भाषण और भाषा विकलांगता, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, मल्टीपल विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और पुरानी न्यूरोलॉजिकल हैं। वर्तमान में हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थी हैं जिन्हें हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। कैबिनेट ने हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आयु सीमा भी हटा दी है। पहले, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए रोगियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
छोटे व्यापारियों और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान
कैबिनेट के एक अन्य फैसले में सरकार ने बकाया कर की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था में बकाया, मुकदमेबाजी के कम बोझ के साथ आगे बढ़ना और बकाया कर की वसूली में तेजी लाना और राहत देना है। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। इसके तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी।
बयान में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त शेष मूल कर राशि का 60 प्रतिशत भी माफ कर दिया जाएगा। यह योजना नियत दिन से 120 दिनों के लिए खुली रहेगी। जिस करदाता की निपटान राशि 10 लाख से अधिक है, वह निपटान राशि का भुगतान दो किस्तों में कर सकता है।
श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल बोर्ड बनाने को मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया कि हमने आज बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल बोर्ड बनाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को वर्ष 2030 तक प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने के लिए लगभग 3647 करोड़ रुपये के “हरियाणा क्लीन ऐयर प्रोजेक्ट” की डीपीआर को मंजूरी दी गई है।
इनपुट- पीटीआई