मऊ: यदि आपकी खाद की दुकान है और यूरिया के साथ ही अन्य फर्टिलाइजर (खादों) की सप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. दरअसल, खाद की दुकानों के लिए कई नियमों का पालन करना होता है. ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम को जान लेना जरूरी है क्योंकि नियमों का पालन नहीं करने पर आपकी दुकान सीज की जा सकती है.
कोई दुकानदार ओवर रेटिंग खाद की सप्लाई न करने पाएं इसलिए समय-समय पर दुकानों की जांच की जा रही है. ऐसी स्थिति में यदि कोई दुकानदार ओवर रेटिंग खाद बेचते हुए पाया जा रहा है तो उसे सीज भी किया जा रहा है. इसलिए यदि कोई दुकानदार इस तरह की खाद की दुकान चल रहा है तो वह खाद की सप्लाई न करें. यदि ऐसा करता पाया जाता है तो उसकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
FIRST PUBLISHED : January 1, 2025, 21:08 IST