संभल. डीएम डॉ.राजेंद्र पैंसिया ने जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है. जिसमें कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं. डीएम ने कहा है कि आदेश 1 जनवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगा. जिसके तहत उनके या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी तरह का कोई जुलूस निकलेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनेगा. कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में पुलिस और प्रशासन इनका कड़ाई से पालन करा रहे हैं.
डीएम डॉ.राजेंद्र पैंसिया ने बताया है कि हिंसा के बाद संभल के अति संवेदनशील माहौल, गुरु गोविंद सिंह जयंती, हजरत अली का जन्मदिवस, मकर संक्रांति, जननायक कपूरी ठाकुर जन्मदिवस, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, प्रवेश, प्रयोगात्मक व बोर्ड परीक्षा को देखते हुए एवं विभिन्न किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने, घोषित आयोजनों व कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, प्रशांति भंग होने से रोकने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है.
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कड़ाई से लागू होगा कानून, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर
उन्होंने कहा है कि आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. उन्होंने प्रशासनिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, जिले के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर आदेश को चस्पा करने के निर्देश दिए हैं. पूरे जिले में कड़ाई से कानून का पालन कराया जाएगा. किसी भी व्यक्ति या समूह के कानून का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि पूरे जिले में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है. जिला प्रशासन की बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस या 5 से अधिक लोगों के एक साथ होने की सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन होगा.
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FIRST PUBLISHED : December 31, 2024, 22:42 IST