व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के बेटे और बहू चेक बाउंस में दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 24 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है।
व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के बेटे और बहू चेक बाउंस में दोषी पाए गए हैं। अतिरिक्त न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सुरेंद्र चंद्र सविता ने दोनों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 24 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की रकम से 24 लाख रुपए परिवादी को मिलेंगे। बाकी सरकारी खजाने में जमा होंगे।
सर्वोदय नगर की रहने पूनम सोनी ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित रियल स्टेट का कारोबार करने वाली शिवांश इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बाईबैक स्कीम के तहत 20 लाख रुपए में यूनिट बुक कराए थे। दो फीसदी प्रतिमाह का ब्याज मिलना था। कंपनी ने इसके भुगतान के बदले में पूनम को 20 लाख और 3.60 लाख रुपए की रीपेमेंट से संबंधित 10 चेकें दी थीं।
जिन्हें पूनम ने अपने बैंक में लगाया। चेकें बाउंस हो गई। पूनम ने कंपनी और उसके निदेशक अमित कंछल व उनकी पत्नी अर्पणा अग्रवाल के खिलाफ फरवरी 2020 में कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। जिसके बाद कोर्ट में मुकदमा चला। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी मानते हुए दोनों को सजा सुना दी।