सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने आरोप तय किए हैं। अब इस मामले साक्ष्य पेश किए जाएंगे और गवाही होगी। दरअसल 10 साल पहले इमरान मसूद ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सांसद इमरान मसूद के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने आरोप तय किए हैं। अब इस मामले साक्ष्य पेश किए जाएंगे और गवाही होगी। सांसद ने वर्ष 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के दौरान देवबंद में एक चुनावी सभा में यह विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने अनुसूचित जाति के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी।
विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह के मुताबिक वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूदा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देवबंद के गांव लबकरी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। चुनावी सभा में उन्होंने उस समय गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद इसी सभा में उन्होंने बसपा के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी।
मामले में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी देवबंद कुसुमवीर सिंह ने 27 मार्च 2014 को इमरान मसूद पर आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश, अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इमरान मसूद को जेल जाना पड़ा था। मामले में अब विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है।
उस समय देश भर की राजनीति में मच गई थी हलचल
इमरान मसूद के इस विवादित बयान के बाद देशभर की राजनीति में हलचल मच गई थी। मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था।
मसूद एक दिन पहले हुए थे हाजिर
विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि मामले में 19 ग्रामीणों की गवाही भी हो चुकी है। कई तारीख लग चुकी है। सोमवार को सांसद इमरान मसूद कोर्ट में हाजिर भी हुए थे। लेकिन न्यायालय ने उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करते हुए चार्ज बनाया।